कोलकाता हॉरर केस में पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी पर सीबीआई ने अदालत से कहा

कोलकाता में पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने अदालत से कहा, 'इसमें सांठगांठ हो सकती है'

डॉ. संदीप घोष और कोलकाता के पुलिसकर्मी अभिजीत मंडल पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप

कोलकाता:

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष ने 31 वर्षीय डॉक्टर के अस्पताल परिसर में मृत पाए जाने के कुछ घंटों बाद ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल से बात की और कहा कि इसमें कोई सांठगांठ हो सकती है और इसे उजागर करने की जरूरत है, सीबीआई ने आज कोलकाता की एक अदालत को बताया।

केंद्रीय एजेंसी ने कल रात श्री मंडल को बलात्कार-हत्या मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसने देश को हिलाकर रख दिया है। वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पहले गिरफ्तार किए गए डॉ घोष पर अब सबूतों से छेड़छाड़ का भी आरोप है।

दोनों को आज अदालत में पेश किया गया और उन्हें दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया, “एफआईआर रात में दर्ज की गई थी। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड हैं, जो ओसी और संदीप घोष के बीच बातचीत को दर्शाते हैं। इसमें कोई सांठगांठ हो सकती है और हमें मामले को उजागर करने की जरूरत है। हम उन दोनों का आमना-सामना कराना चाहते हैं।”

वकील ने कहा, “सीबीआई और पुलिस के बीच कोई टकराव नहीं है। हम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे लिए वह पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि एक संदिग्ध है।”

कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाए हैं, जो डॉक्टर का शव मिलने के 14 घंटे बाद दर्ज की गई थी। अदालतों ने पूछा है कि डॉ. घोष के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज की, जिससे एफआईआर दर्ज होना सुनिश्चित हो जाता।

सीबीआई ने आज अदालत को बताया, “एफआईआर दर्ज कराना उनका दायित्व था। उन्होंने इसे आत्महत्या के रूप में कमतर आंकने की कोशिश की। उनकी ओर से चूक हुई। यह यौन उत्पीड़न का मामला था और उन्हें इसे सावधानी से संभालना चाहिए था। वह अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश में शामिल थे।”

श्री मंडल के वकील ने जवाब दिया, “उनका आरोप है कि इसमें देरी हुई। वे यह नहीं कहते कि मैं आरोपी हूँ या गवाह। यहाँ गिरफ़्तारी का कोई आधार नहीं है। यह सबसे अच्छा मामला है, कथित तौर पर कर्तव्यहीनता का। इसके लिए विभागीय जाँच की जा सकती थी।”

सीबीआई ने अदालत को बताया कि श्री मंडल बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर मामले को छुपाने की बड़ी साजिश में भूमिका निभाई हो सकती है।

बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई की एक महीने की जांच के बाद ये पहली दो गिरफ्तारियां हैं। इससे पहले, कोलकाता पुलिस ने मामले में नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय द्वारा जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने रॉय को हिरासत में लिया।

बलात्कार-हत्या की घटना को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस इस बात पर सवाल उठा रही है कि सीबीआई के कार्यभार संभालने के बाद से उसने क्या प्रगति की है।

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