गृह मंत्रालय (एमएचए)। प्रतिनिधित्व के लिए छवि
गृह मंत्रालय ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के कनाडा स्थित सदस्य लखबीर सिंह लांडा को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 35 के तहत “व्यक्तिगत आतंकवादी” के रूप में नामित किया है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सीमा पार एजेंसी द्वारा समर्थित श्री लांडा, मोहाली में पंजाब राज्य खुफिया मुख्यालय की इमारत पर कंधे पर रखे रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के माध्यम से आतंकवादी हमले में शामिल था और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज की आपूर्ति में शामिल रहा है। पंजाब राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से विभिन्न मॉड्यूलों को आईईडी), हथियार, अत्याधुनिक हथियार, विस्फोटक भेजे जाते हैं।
इसमें कहा गया है कि श्री लांडा और उनके सहयोगी भारत के विभिन्न हिस्सों में लक्षित हत्याओं, जबरन वसूली और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर पंजाब में शांति, कानून और व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रच रहे हैं। गजट अधिसूचना में कहा गया है कि श्री लांडा के खिलाफ एक ओपन एंडेड वारंट जारी किया गया है, जो 9 जून, 2021 के लुक आउट सर्कुलर नंबर 2144306 का विषय है।
34 वर्षीय श्री लांडा, जिनका स्थायी निवास वीपीओ हरिके, जिला तरनतारन, पंजाब में है, वर्तमान में एडमॉन्टन, अल्बर्टा, कनाडा में रह रहे हैं।
वह यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित होने वाला 55वां व्यक्ति है।