नई दिल्ली:
अब्दुल रशीद शेख सोमवार को 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके, जबकि उनका नाम पुकारा गया था, क्योंकि आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में एनआईए द्वारा आरोपित किए जाने के बाद 2019 से वह जेल में बंद हैं।
इंजीनियर राशिद के नाम से लोकप्रिय राशिद ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संसदीय चुनाव में हराया था।
वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को राशिद द्वारा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर 1 जुलाई तक जवाब देने को कहा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने मामले की सुनवाई एक जुलाई के लिए तय की और एनआईए को तब तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)